ब्यूरो
टीकाकरण के लिए आधार और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 - 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश जारी किए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18-44 वर्ष के समस्त लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधार और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी।
जारी आदेश के अनुसार यूपी में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास का प्रमाण देकर टीकाकरण करा सकते हैं। निवास के प्रमाण के रूप में किराया/लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पास बुक नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दिखाया जा सकता है।
आदेश प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजा गया है। साथ ही निर्देशो का पालन कराने के लिए आदेशित किया गया है। 0बता दें कि प्रदेश के 18-44 आयु वर्ग के स्थाई और अस्थाई रूप से निवास करने वाले परिवारों को ही टीकाकरण हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।