संवाददाता
उत्तराखंड: चारधाम देवस्थान प्रबंधन एक्ट निरस्त, अधिसूचना जारी

देहरादून, सोशल टाइम्स। चारधाम देवस्थान प्रबंधन एक्ट निरस्त हो गया है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर की है। अब प्रदेश में चारधाम में पूर्व की व्यवस्था लागू होगी।
बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ही केदारनाथ, बदरीनाथ में व्यवस्था का संचालन करेगी। भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी दी थी। नौ दिसंबर 2019 को यह विधेयक विधान सभा से पारित कराया गया। राजभवन से मंजूरी के बाद यह कानून बन गया था।
चारधाम के तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद सरकार ने शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक पारित कर इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था। विधेयक पर राजभवन की मुहर लगने के साथ ही एक्ट निरस्त हो गया है।