एजेंसी
राजधानी में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, जाने महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ (न्यूज़ ऑफ इंडिया) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) अराजपत्रित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2022 को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली-2018 के नियम 5(1), 8, भाग 6 के शीर्षक में संशोधन तथा नियम 17 में विद्यमान उपनियम-2 के पश्चात उपनियम-3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। नियमावली में संशोधन के पश्चात स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजकर शीघ्र कराई जा सकेगी। इस निर्णय से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के काफी समय से रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी। इसके अलावा, प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं को शासनादेश संख्या 2600/77-3-20-208एम/18 दिनांक 26.11.2020, संख्या-2542/ 77-3-21-208एम/18 दिनांक 03.12.2021 एवं संख्या-428/77-3-22-208एम /18 दिनांक 31.03.2022 द्वारा निष्पादित अनुबन्ध के पैकेज-1 एवं 2 को शिड्यूल-एच में प्रदान की गई राहत को 31 अक्टूबर, 2022 तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस निर्णय से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सकेगा। परियोजना के ससमय पूर्ण हो जाने से आमजन को इसका शीघ्र लाभ प्राप्त होने लगेगा। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या COVID-19/Road Map/JS(H)/2020 दिनांक 11.04.2022 द्वारा सड़क परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को राहत प्रदान किए जाने हेतु Schedule-H/G में प्रदान की गई शिथिलताओं को 31 अक्टूबर, 2022 तक विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में एन0एच0ए0आई0 को निर्देश दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा शासनादेश संख्या 1128/15-7-2021-1(20)/2020 दिनांक 20.06.2021 को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह शासनादेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा कक्षा-10 एवं कक्षा-12 में पंजीकृत छात्रों के परीक्षाफल को तैयार करने तथा परीक्षाफल में अंकों के आगणित किए जाने वाली प्रक्रिया एवं आधारों के सम्बन्ध में है। ज्ञातव्य है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण सत्र को नियमित करने एवं छात्रहित में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु कक्षा-10 के 29,94,312 एवं कक्षा-12 के 26,10,316 अर्थात कुल 56,04,628 पंजीकृत छात्रों की बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके क्रम में उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा-10 एवं कक्षा-12 के पंजीकृत छात्रों के परीक्षाफल को तैयार करने तथा परीक्षाफल में अंकों के आगणित किये जाने वाली प्रक्रिया एवं आधारों को निर्धारित किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-1086/15-7-2021-1(20)/2020टी0सी0 दिनांक 03.06.2021 द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों, उपसमितियों एवं पाठ्यचर्या समिति आदि की संस्तुतियों का संज्ञान लिया गया। इसके उपरान्त कक्षा-10 एवं कक्षा-12 की निरस्त की गयी बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत छात्रों की लिखित परीक्षा के अंकों को समिति द्वारा निर्धारित आधारों/प्रक्रिया के अनुसार आगणित करते हुए परीक्षाफल तैयार कराया गया। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी से सैद्धान्तिक अनुमोदन के पश्चात शासनादेश संख्या-1128/15.07.2021-1(20)/2020 दिनांक 20.06.2021 द्वारा आदेश निर्गत किये गये।