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  • Writer's pictureसंवाददाता

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 नवम्बर से 12 नवम्बर तक


लखनऊ। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ निहारिका जायसवाल ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार संजय शंकर पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा निर्देशन में आगामी 09 से 11 नवम्बर 2022 तक लघु आपराधिक (petty offences) वादों की लोक अदालत आगामी 12 नवम्बर को आरबीट्रेशन की विशेष लोक अदालत में प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, लखनऊ, कलेक्ट्रेट एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने बताया है कि आयोजित लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी बाद, उत्तराधिकार वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, आरवीट्रेशन सम्बन्धी वाद, चेक बाउंस के मामले विचाराधीन है। उन्होनें वादकारियों से अपेक्षा की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने बाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं।


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