top of page
  • Writer's pictureब्यूरो

पुष्कर सिंह धामी ने कहा: प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा, किया जाएगा

जिलाधिकारियों को रासुका लागू करने के अधिकार पर बोलें धामी

देहरादून, सोशल टाइम्स। उत्तराखंड में जिलाधिकारियों को तीन महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू करने का अधिकार देने के राज्य सरकार के फैसले की विभिन्न राजनीतिक दलों ने तीखी आलोचना की है। इन आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को फैसले का बचाव करते हुए कहा कि प्रदेश को बचाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। इस संबंध में संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री धामी ने केवल इतना कहा कि प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा, किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने हिंसा की घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रदेश में सभी जिलाधिकारियेां को तीन माह के लिए रासुका का उपयोग करने का अधिकार दे दिया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन द्वारा सोमवार को यहां जारी अधिसूचना में एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2021 तक तीन माह के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों को रासुका के उपयोग का अधिकार दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, पिछले दिनों उत्तराखंड के कुछ जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं और उनकी प्रतिक्रियास्वरूप भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और भविष्य में राज्य के अन्य भागों में ऐसी घटनाएं होने की आशंका के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। हरिद्वार जिले के रूडकी में एक गिरिजाघर पर रविवार को हमले और तोड़फोड़ की घटना और सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के कारण प्रदेश में उत्पन्न तनाव के मद्देनजर रासुका लागू करने को अहम माना जा रहा है। पुलिस के एक उच्च अधिकारी के अनुसार, हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ अब जिलाधिकारियों को रासुका के तहत कार्रवाई के लिए सशक्त कर दिया गया है। अधिकारी के अनुसार इस कानून में देश की सुरक्षा को लागू करने के कार्य में बाधा बन रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है।




bottom of page