संवाददाता
सहरानपुर: तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

सहारनपुर। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायलय ने 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित करने की सजा सुनाई।
पुलिस ने बताया कि 20-02-2014 को शान्ति स्वरुप बंसल नामक व्यक्ति द्वारा अभियुक्त आशु पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, अंशुल पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी एवं जय किशन पुत्र जगपाल निवासी बेडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा, हरिद्वार द्वारा वादी के पुत्र नरेश उम्र करीब 28 वर्ष की हत्या करने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग अपर जिला एवं सत्र न्यायलय सहारनपुर मे विचाराधीन था।
एसएसपी के निर्देशन में थाना/पैरोकर एवं मॉनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण न्यायालय द्वारा मंगलवार को तीनों अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।