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उत्तर प्रदेश : 6 माह के लिए सभी सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया गया। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है।